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झूठी चोरी की रिपोर्ट का पर्दाफाश: सिद्धनाथ चौरसिया के चोरी का दावा निकला फर्जी

गोरखपुर पुलिस ने सिद्धनाथ चौरसिया द्वारा किए गए झूठी चोरी की रिपोर्ट के दावे को खारिज करते हुए वित्तीय संकट के कारण एक फर्जी घटना का पर्दाफाश किया। जांच और चौरसिया के आपराधिक इतिहास के बारे में और पढ़ें।
झूठी चोरी की रिपोर्ट और गोरखपुर पुलिस की कार्रवाई
झूठी चोरी की रिपोर्ट का पर्दाफाश सिद्धनाथ चौरसिया के चोरी का दावा निकला फर्जी

निर्भीक इंडिया (संवाददाता गोरखपुर)- घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में, गोरखपुर के निवासी सिद्धनाथ चौरसिया को झूठी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने का दोषी पाया गया। घटना 14 सितंबर, 2024 को प्रकाश में आई, जब चौरसिया के बेटे अमित चौरसिया ने पुलिस को बेलीपार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डोवरपार, बरईपार मोड़ स्थित उनकी दुकान, चौरसिया बूट हाउस एंड जनरल मर्चेंट में चोरी की सूचना दी।

झूठी चोरी की रिपोर्ट और गोरखपुर पुलिस की कार्रवाई

अमित ने अधिकारियों को सूचित किया कि 13 सितंबर, 2024 की रात को अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंध लगाई और नकदी और काफी मात्रा में सामान चुरा लिया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में बेलीपार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की।

सिद्धनाथ चौरसिया द्वारा झूठी चोरी की रिपोर्ट जांच शिकायत मिलने पर, पुलिस अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा किया और दुकान के मालिक सिद्धनाथ चौरसिया और उनके बेटे से गहन पूछताछ की।

सिद्धनाथ के अनुसार, वह 13 सितंबर को रात करीब 9ः00 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। अगली सुबह, जब अमित दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और उन्हें चोरी का संदेह हुआ। सिद्धनाथ ने दावा किया कि दुकान के रजिस्टर से 3-4 लाख रुपये का सामान और 25,000 रुपये नकद गायब हैं।

इस शुरुआती बयान के आधार पर, पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से पूछताछ की, जिन्होंने खुलासा किया कि सिद्धनाथ चौरसिया का आपराधिक इतिहास रहा है और वह अतीत में कई चोरी-संबंधी अपराधों में शामिल रहा है। इसके अलावा, चौरसिया ने कई व्यक्तियों से काफी रकम उधार ली थी और कई महीनों से दुकान का किराया भी नहीं चुकाया था।

आर्थिक तंगी से परेशान था सिद्धनाथ चौरसिया

मामले की आगे की जांच से यह तथ्य सामने आया कि सिद्धनाथ गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। स्थानीय निवासियों और व्यवसाय मालिकों ने खुलासा किया कि चौरसिया ने बाजार में परिचितों और विक्रेताओं से बड़ी रकम उधार ली थी। उनकी दुकान भी आर्थिक तंगी में थी और उन्होंने कई महीनों से दुकान के मकान मालिक को किराया नहीं दिया था।

मकान मालिक ने पुष्टि की कि सिद्धनाथ किराए के भुगतान में पिछड़ गया था और उसकी दुकान को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इन वित्तीय संकटों ने कथित तौर पर चौरसिया को एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया था – चोरी का झूठा दावा दायर करना।

सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई का पता चला

एक महत्वपूर्ण सफलता में, पुलिस ने पास के कैमरे से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की, जिसमें कथित चोरी की रात दुकान में होने वाली घटनाओं को कैद किया गया था। फुटेज में सिद्धनाथ को रात 1ः00 बजे के आसपास दुकान के अंदर देखा गया, सामान इधर-उधर करते हुए और जानबूझकर अव्यवस्था का माहौल बनाते हुए। उसे दुकान से सामान निकालते और बाहर रखते हुए भी देखा गया, जो अज्ञात चोरी के उसके पहले के दावे का खंडन करता है।

जब सबूतों के सामने आया, तो सिद्धनाथ तथ्यों से इनकार नहीं कर सका। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और दबाव में आकर उसने पूरी चोरी की साजिश रचने की बात स्वीकार की।

उसने कबूल किया कि उसकी प्रेरणा उसके भारी कर्ज, बकाया किराया और लेनदारों के लगातार दबाव से उपजी थी। इस बोझ से कुछ राहत पाने के लिए उसने डकैती की कहानी गढ़ी, उम्मीद थी कि इससे उसे समय मिल जाएगा या लेनदारों और मकान मालिक की सहानुभूति मिल जाएगी।

चोरी माल और नकदी की बरामदगी

आगे की पूछताछ के बाद, सिद्धनाथ पुलिस को दुकान के पीछे ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर ष्चोरीष् माल छिपा रखा था। लगभग 3-4 लाख रुपये मूल्य के सामान सहित सभी सामान बरामद किए गए।

जहाँ तक 25,000 रुपये की नकदी का सवाल है, जिसके बारे में उसने शुरू में दावा किया था कि वह चोरी हो गई थी, सिद्धनाथ ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई पैसा कभी नहीं लिया गया था।

सिद्धनाथ चौरसिया का आपराधिक इतिहास

जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि सिद्धनाथ चौरसिया का कानून से यह पहला सामना नहीं था। उनके आपराधिक इतिहास में पिछले कई वर्षों में कई आरोप शामिल हैं

बेलीपार पुलिस स्टेशन में धारा 323, 325, 504 आईपीसी और 3(1)(डी)(डीएच) एससी/एसटी एक्ट के तहत केस नंबर 334/19।
बेलीपार पुलिस स्टेशन में यू.पी. गैंगस्टर एक्ट के तहत केस नंबर 71/2016।
बांसगांव पुलिस स्टेशन में धारा 380/457 आईपीसी के तहत केस नंबर 101/2015।
बेलीपार पुलिस स्टेशन में धारा 380, 457, 411 आईपीसी के तहत केस नंबर 156/15।

इस इतिहास ने सिद्धनाथ की गैरकानूनी गतिविधियों में लंबे समय से संलिप्तता की तस्वीर को और भी उभारा, जिससे मौजूदा मामले में पुलिस के निष्कर्षों को बल मिला। जवाबदेही का सबक सिद्धनाथ चौरसिया द्वारा दर्ज की गई झूठी चोरी की रिपोर्ट इस बात की याद दिलाती है कि व्यक्ति किस हद तक जा सकता है जब वह चोरी करता है।

वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, किसी अपराध को गढ़ना केवल कानूनी परिणामों को बढ़ाता है, क्योंकि चौरसिया को झूठी पुलिस रिपोर्ट बनाने के लिए अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।

अधिकारी धोखाधड़ी का सहारा लेने के बजाय कानूनी तरीकों से वित्तीय परेशानियों को दूर करने और सहायता मांगने के महत्व पर जोर देते हैं, जिससे और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

यह मामला गोरखपुर पुलिस की दक्षता को भी दर्शाता है, जिसने सच्चाई को उजागर करने और झूठे आरोपों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तेजी से काम किया।

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