जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने अक्टूबर 2023 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गोरखपुर राशन कार्डधारक (Gorakhpur Ration Card holders) को खाद्यान्न के वितरण के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसे अब जुलाई 2024 के लिए निर्धारित किया गया है। यह वितरण 8 जुलाई से 25 जुलाई, 2024 तक होगा।’’
निर्भीक इंडिया– गोरखपुर राशन कार्डधारक (Gorakhpur Ration Card holders अंतिम वितरण दिवस, 25 जुलाई, 2024 को आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण करने में असमर्थ उपभोक्ताओं के लिए, मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र प्राप्तकर्ता बिना किसी प्रमाणीकरण समस्या का सामना किए अपना आवंटित खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
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गोरखपुर राशन कार्डधारक (Gorakhpur Ration Card holders में किसको क्या मिलेगा
इस अवधि के दौरान, गोरखपुर राशन कार्डधारकों (Gorakhpur Ration Card holders में अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलेगा।
इन वितरणों का उद्देश्य निर्धारित गुणवत्ता और मानकों का पालन करते हुए जरूरतमंदों को आवश्यक खाद्य सहायता प्रदान करना है। पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए, ई-पॉस मशीनों द्वारा उत्पन्न वितरण पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य होना प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि गोरखपुर राशन कार्डधारक (Gorakhpur Ration Card holders इन खाद्यान्नों के शून्य-लागत प्रावधान से अवगत हैं। इसके साथ ही इसको सफल और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए कुछ अधिकारियों को कार्यभार दिया गया है।
यह अधिकारी रहेगें सक्रिय
ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में, वितरण प्रक्रिया की देखरेख का कर्तव्य उप-जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा नोडल अधिकारियों को सौंपा जाएगा। महानगर गोरखपुर में, यह जिम्मेदारी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निभाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, उप-जिला मजिस्ट्रेट, जिला पूर्ति अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक वितरण प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करेंगे। ओटीपी/मैनुअल तरीकों से किए जाने वाले वितरण और अंत्योदय कार्ड धारकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जोर दिया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता के परिणामस्वरूप आवश्यक नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई ग्राम स्तरीय कर्मचारी अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी गोरखपुर
इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरित किया जाए, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों का पालन किया जाए।
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