एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गोवा भारत में लिविंग विल (Living Will) के कार्यान्वयन को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस ऐतिहासिक पहल की अगुवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एमएस सोनक ने ‘जीवन के अंत में देखभाल के लिए वसीयत’ कार्यक्रम के दौरान की।
निर्भीक इंडिया (लेख)- यह मील का पत्थर कानूनी और स्वास्थ्य सेवा ढांचे में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, जिसमें जस्टिस सोनक लिविंग विल (Living Will) अवधारणा को लागू करने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं।
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लिविंग विल (Living Will) क्या है?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की गोवा शाखा और गोवा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) द्वारा आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए, जस्टिस सोनक ने इस अवसर के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने जीवन के अंत के मुद्दों पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया, जिन्हें अक्सर दैनिक जीवन की व्यस्तता के बीच अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने सक्रिय तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
देश के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैधानिक बनाने से लिविंग विल को अपनाने की नींव रखी गई। यह कानूनी प्रावधान व्यक्तियों को एक लिखित दस्तावेज़ के माध्यम से अपनी चिकित्सा वरीयताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अक्षमता की स्थिति में उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है।
वैधानिकीकरण के साथ जारी किए गए सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को विनियमित करना और अपरिवर्तनीय स्थितियों का सामना कर रहे गंभीर रूप से बीमार रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना था।
एक प्रगतिशील कदम में, सर्वाेच्च न्यायालय ने लिविंग विल (Living Will) के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को संशोधित करके 2023 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को और आसान बना दिया। न्यायमूर्ति सोनक ने इन निर्देशों के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप देने वाले पहले राज्य के रूप में गोवा की सराहना की, जो एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरू में चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन वे परिशोधन और सुधार के अवसर प्रदान करती हैं।
शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति सोनक ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों के बारे में जानकारी के सार्वजनिक प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान अग्रिम चिकित्सा निर्देशों पर एक पुस्तिका का अनावरण किया गया, जिससे प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और सुलभ बनाने में मदद मिली।
अधिकारियों ने गोवा को अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को लागू करने में अग्रणी बताया, जिससे अन्य राज्यों के लिए भी इसका अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिशा-निर्देशों के अनुसार, लिविंग विल बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को दो गवाहों की उपस्थिति में निर्दिष्ट प्रारूप का पालन करना होगा, जिससे कानूनी वैधता और इरादे की स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।
गोवा मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष की वक्तव्य इसका बेहतरीन उदाहरण
गोवा मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शेखर साल्कर ने इस अवसर के भावनात्मक महत्व को रेखांकित करते हुए एक मार्मिक व्यक्तिगत किस्सा साझा किया।
अपने पिता की जीवन के अंतिम समय की देखभाल पर विचार करते हुए, उन्होंने कठिन निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करने की स्वायत्तता के महत्व को याद किया।
गोवा में लिविंग विल (Living Will) का कार्यान्वयन रोगी-केंद्रित जीवन के अंतिम समय की देखभाल और सशक्तिकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। जैसा कि अन्य राज्य भी इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं, गोवा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और स्वायत्तता के साथ संरेखित दयालु और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है।
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नवनीत मिश्रा
निर्भीक इंडिया हिन्दी दैनिक
सम्पादक