सहजनवां गैर इरादतन हत्या मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा,
साल 2008 में थाना सहजनवां क्षेत्र में घटित एक गैर इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) के मामले में आखिरकार इंसाफ हुआ। करीब 16 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद, मा. न्यायालय ASJ/PC-1, जनपद गोरखपुर ने दो अभियुक्तों—श्याम दयाल व रामप्रीत—को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000-₹25,000…
