दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने छह विकास खंडों में एक दिवसीय विशाल मार्किंग कैंप की घोषणा की है।
निर्भीक इंडिया (संवाददाता गोरखपुर)- दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल 8 अगस्त, 2024 से 14 अगस्त, 2024 तक चलेगी।
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दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) हेतु क्या है योजना
शिविर में दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) हेतु पेंशन, कुष्ठ रोग पेंशन, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान निर्माण और कोक्लियर इम्प्लांट जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को उजागर करने और बढ़ावा देने के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार मुफ़्त कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना है।
शिविर का कार्यक्रम एवं स्थान
– ’’8 अगस्त, 2024’’ः खजनी विकास खंड
– ’’9 अगस्त, 2024’’ः सरदार नगर विकास खंड
– ’’12 अगस्त, 2024’’ः भटहट विकास खंड
– ’’13 अगस्त, 2024’’ः सहजनवां विकास खंड
– ’’14 अगस्त, 2024’’ः सदर एवं चरगांवा विकास खंड
प्रत्येक शिविर संबंधित विकास खंड कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) हेतु क्या है योजना
इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए पात्र दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) की पहचान करना है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत, लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिनमें ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, कुष्ठ रोग किट और एमआर किट शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेज
इन योजनाओं में भाग लेने और लाभ उठाने के लिए, उपस्थित लोगों को निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगेरू
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40ः या उससे अधिक विकलांगता दर्शाने वाला विकलांगता प्रमाण पत्र।
– तहसील द्वारा जारी वार्षिक आय का प्रमाण (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये से अधिक नहीं)।
– माननीय सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद या प्रधान जैसे मान्यता प्राप्त प्राधिकारी से प्रमाण पत्र।
– आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
– विकलांगता को दर्शाती एक हालिया तस्वीर।
– राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की फोटोकॉपी (विकलांग पेंशन, दुकान निर्माण/संचालन तथा विवाह योजना के लिए संयुक्त खाता आवश्यक है)।
जाति प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य विकास खंडों तथा शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी जो इन शिविरों में शामिल होने से चूक गए हैं, उन्हें अपनी पहचान कराकर विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यह शिविर दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने तथा सामाजिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी योजनाओं तथा सहायक उपकरणों के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उनके सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
दिव्यांग व्यक्तियों से आग्रह है कि वे अपने-अपने विकास खंडों में शिविर में शामिल हों, तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आएं, ताकि वे दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठा सकें। यह पहल एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए जिले की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जहां सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
शिविर के कार्यक्रम, आवश्यक दस्तावेजों या किसी अन्य प्रश्न के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया जिला विकलांग सशक्तिकरण कार्यालय से संपर्क करें। यह सशक्तिकरण अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और सहायता से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे उनकी स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने की क्षमता में वृद्धि होती है।
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