बड़हलगंज Shop Theft: बेटे से कराई चोरी : निर्भीक इंडिया
गोरखपुर (निर्भीक इंडिया ब्यूरो): दुकान में चोरी (Shop Theft) की एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली वारदात का बड़हलगंज थाना पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है, जिससे दुकान में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी लगाम लगेगी।

बड़हलगंज कस्बे के कॉलेज रोड पर डिग्री कॉलेज के सामने स्थित एक ट्रैवल्स एजेंसी की दुकान का ताला तोड़कर काउंटर से उड़ाए गए ₹1.59 लाख की चोरी में पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे (बाल अपचारी) को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।
निर्भीक इंडिया (Nirbhik India News) की विशेष पड़ताल के अनुसार, पकड़ी गई महिला पहले बाजारों में घूम-घूमकर बंद दुकानों की रेकी करती थी और फिर अपने नाबालिग बेटे से शटर व स्लाइडिंग डोर का ताला तुड़वाकर गल्ले से नकदी पार कराती थी, जो दुकान में चोरी का एक बेहद संगठित तरीका था।
बड़हलगंज थाना पुलिस (Badhalganj Police Station Gorakhpur) ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की नकदी बरामद करते हुए ₹60,130 की नकदी बरामद कर ली है और मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा (Bharatiya Nyaya Sanhita Theft Case) में सख्त धाराएं बढ़ाते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
दुकान में चोरी (Shop Theft): बड़हलगंज में ट्रैवेल्स एजेंसी से उड़ाए थे ₹1.59 लाख, ₹60,130 बरामद
यह वारदात 18 अक्टूबर 2026 की शाम को उस वक्त हुई थी, जब पीड़ित व्यापारी अपनी दुकान बंद करके किसी काम से गए थे। अज्ञात चोरों ने ट्रैवल्स एजेंसी में चोरी (Travels Agency Burglary) की साजिश के तहत दुकान के स्लाइडिंग डोर का ताला तोड़ दिया और काउंटर में रखे कुल ₹1,59,264 (एक लाख उनसठ हजार दो सौ चौंसठ रुपये) लेकर फरार हो गए थे।
दुकान मालिक की तहरीर पर बड़हलगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मु0अ0सं0 465/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था।
क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण तथा बड़हलगंज के प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र की मदद से 48 घंटे के भीतर इस गिरोह की महिला मास्टरमाइंड को दबोच लिया, जिससे दुकान में चोरी के इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ।
दुकान में चोरी (Shop Theft) का सनसनीखेज तरीका: मां करती थी रेकी, नाबालिग बेटा तोड़ता था ताला
पुलिस पूछताछ में सामने आई इस वारदात की मॉडस ऑपरेंडी ने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पकड़ी गई महिला छानी सोनकर पेशेवर अपराधी की तरह काम करती थी।
महिला अपने नाबालिग बेटे को साथ लेकर बाजार में ग्राहकों की तरह घूमती थी और ऐसी दुकानों को चिन्हित करती थी जहां काउंटर में नकदी अधिक होती थी और दुकानदार कुछ देर के लिए बाहर जाता था।
जैसे ही मौका मिलता, महिला निगरानी (रेकी) पर खड़ी हो जाती थी और अपने नाबालिग बेटे को स्लाइडिंग दरवाजे का ताला चटकाने के लिए आगे कर देती थी। दुबले-पतले शरीर का फायदा उठाकर नाबालिग लड़का चंद मिनटों में काउंटर की दराज से नकदी समेटकर मां के साथ रफूचक्कर हो जाता था, ताकि दुकान में चोरी के बाद किसी को शक न हो।
दुकान में चोरी (Shop Theft): देवरिया और मऊ की रहने वाली है महिला, पुराना आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार की गई महिला अभियुक्त मूल रूप से देवरिया जिले की रहने वाली है और वर्तमान में मऊ में ठिकाना बनाए हुए थी:
- अभियुक्ता का विवरण: छानी सोनकर पत्नी इन्द्रजीत सोनकर, निवासी ग्राम जयनगर, थाना बरहज, जनपद देवरिया; हाल मुकाम नवापुरा अहिरौली खटिक टोला, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।
आपराधिक इतिहास:
- मु0अ0सं0 392/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
- मु0अ0सं0 465/2026 धारा 303(2), 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर (दुकान में चोरी का मामला)।
दुकान में चोरी (Shop Theft) के आरोपी बाल अपचारी पर दर्ज हैं पहले से कई मुकदमे
पुलिस अभिरक्षा में लिए गए नाबालिग बेटे की उम्र भले ही कम हो, लेकिन अपराध की दुनिया में उसका रिकॉर्ड बेहद पुराना है।
बाल अपचारी के खिलाफ बड़हलगंज थाने में पहले से ही नकबजनी और चोरी के संगीन मामले दर्ज हैं:
- मु0अ0सं0 242/2026 धारा 305, 331(3), 317(2) बीएनएस, थाना बड़हलगंज (घर व दुकान में घुसकर चोरी)।
- मु0अ0सं0 392/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस, थाना बड़हलगंज।
- मु0अ0सं0 465/2026 धारा 303(2), 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना बड़हलगंज।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मां ने अपने ही बेटे को अपराध की दलदल में धकेल दिया था, ताकि नाबालिग होने के कारण वह कानून की गिरफ्त से आसानी से बच सके, और दुकान में चोरी का धंधा बेरोकटोक चलता रहे।
दुकान में चोरी (Shop Theft) पर बीएनएस की सख्त धाराएं बढ़ीं
चोरी के ₹60,130 नकद बरामद होने के बाद बड़हलगंज पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) (रात में ताला तोड़कर घुसना) और धारा 317(2) (चोरी की संपत्ति को छिपाकर रखना) की बढ़ोत्तरी की है।
महिला अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है, जबकि बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष प्रस्तुत कर बाल सुधार गृह भेजने की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिससे दुकान में चोरी के आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।
दुकान में चोरी (Shop Theft) का पर्दाफाश करने वाली बड़हलगंज पुलिस टीम
वारदात का 48 घंटे में सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मियों सहित निम्नलिखित अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने दुकान में चोरी (Shop Theft) का सफल अनावरण किया:
| पुलिस अधिकारी / कर्मी | पदनाम एवं दायित्व |
|---|---|
| श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव | प्रभारी निरीक्षक, थाना बड़हलगंज |
| श्री जितेन्द्र मिश्रा | उप-निरीक्षक एवं चौकी प्रभारी कस्बा, बड़हलगंज |
| सुश्री रिंकी | महिला उप-निरीक्षक, थाना बड़हलगंज |
| श्री प्रिजेश यादव | हेड कांस्टेबल, थाना बड़हलगंज |
| श्री अरूण पाठक | कांस्टेबल, थाना बड़हलगंज |
| श्री अरूण चौहान | कांस्टेबल, थाना बड़हलगंज |
| सुश्री अमृता | महिला कांस्टेबल, थाना बड़हलगंज |
| सुश्री जिज्ञासा | महिला कांस्टेबल, थाना बड़हलगंज |
दुकान सुरक्षा और चोरी की घटनाओं से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (PAA)
प्र. 1: बड़हलगंज में ट्रैवेल्स की दुकान से कितनी नकदी चोरी हुई थी?
उत्तर: कॉलेज रोड स्थित ट्रैवेल्स एजेंसी की दुकान का स्लाइडिंग डोर तोड़कर काउंटर से कुल ₹1,59,264 की नकदी चोरी की गई थी, जिसमें से पुलिस ने ₹60,130 बरामद कर लिए हैं।
प्र. 2: दुकान में चोरी कराने वाली मुख्य आरोपी कौन है?
उत्तर: मुख्य आरोपी छानी सोनकर (निवासी बरहज, देवरिया हाल मुकाम दोहरीघाट, मऊ) है, जो अपने नाबालिग बेटे से दुकानों के ताले तुड़वाकर नकदी चोरी कराती थी।
प्र. 3: नए कानून BNS की धारा 303(2) और 331(4) क्या हैं?
उत्तर: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) साधारण चोरी के लिए दंडात्मक धारा है, जबकि धारा 331(4) रात के समय अवैध रूप से ताला तोड़कर संपत्ति में प्रवेश करने और चोरी करने पर लागू होती है।
प्र. 4: दुकानदार अपनी दुकानों को चोरी से बचाने के लिए क्या उपाय करें?
उत्तर: काउंटर में रात के समय भारी नकदी न छोड़ें, दुकान के बाहर और अंदर नाइट-विजन सीसीटीवी कैमरे लगाएं, मजबूत सेंट्रल लॉक का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध रेकी करने वाले व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
दुकान में चोरी (Shop Theft) के इस अनोखे और शर्मनाक मामले ने साबित किया है कि अपराधियों के मंसूबे कितने भी चालाक क्यों न हों, पुलिस की वैज्ञानिक जांच से वे बच नहीं सकते। निर्भीक इंडिया (Nirbhik India) अपराध नियंत्रण, महिला व बाल अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़ी हर जमीनी हकीकत निष्पक्षता से आपके सामने लाता रहेगा।

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Navneet Mishra is a seasoned journalist currently associated with Nirbhik India and its digital portal, nirbhikindia.in. With over six years of experience across print and digital platforms, Navneet specializes in politics, sports, economics, and geopolitics.
A Master’s graduate in Mass Communication from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, he is also a dedicated media scholar. His academic research focuses on “the pivotal role of Gorakhpur’s Hindi newspapers during the Indian freedom struggle against the British Crown”. Before joining Nirbhik India, Navneet spent five years at Adarsh Jeevan and gained valuable field experience at Amar Ujala Gorakhpur as training reporter only for 5 days.
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नवनीत मिश्रा वर्तमान में ‘निर्भीक इंडिया’ मीडिया समूह से जुड़े हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। पत्रकारिता के अपने 6 वर्षों के सफर में उन्होंने प्रिंट और डिजिटल दोनों डेस्क पर काम किया है। उनके शोध का विषय ब्रिटिश शासन के खिलाफ गोरखपुर के अखबारों का योगदान रहा है, जो उनकी ऐतिहासिक समझ को दर्शाता है। वे राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मामलों (Geopolitics) पर निरंतर लिखते रहे हैं। ‘आदर्श जीवन’ दैनिक में 5 साल का कार्यकाल और ‘अमर उजाला’ गोरखपुर में ट्रेनिंग रिपोर्टिंग के तौर पर मात्र 5 दिन काम क्या है उनकी लेखनी को और भी निखारता है।

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